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काडरमास वी। डिकिंसन पब्लिक स्कूल कानून का मामला

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कद्रमास वी। डिकिंसन पब्लिक स्कूल, जिस मामले में 24 जून, 1988 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक नॉर्थ डकोटा क़ानून ने पब्लिक स्कूल के कुछ जिलों को बस सेवा के लिए शुल्क लेने की अनुमति दी, चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन नहीं किया।

1979 में नॉर्थ डकोटा ने एक क़ानून अपनाया, जिसमें कुछ स्कूल जिलों को बस सेवाओं के लिए अधिकृत किया गया था। डिकिंसन पब्लिक स्कूल ऐसा एक जिला था, और इसने एक बच्चे के लिए $ 97 प्रति स्कूल वर्ष के परिवहन शुल्क और दो बच्चों के लिए $ 150 की स्थापना की। बोर्ड ने उन छात्रों के लिए परिवहन लागत को कम करने के लिए शुल्क का शुल्क लिया जो काफी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते थे। 1985 में पाउला कद्रमास ने बोर्ड के परिवहन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी बेटी सरिता को स्कूल से और उसके घर पर परिवहन के लिए चुना। हालांकि, यह महसूस करने के बाद कि उसकी बेटी को गाड़ी चलाना निषेधात्मक था, उसने आरोप लगाते हुए राज्य की अदालतों में शुल्क की वैधता को चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस आरोप ने समान संरक्षण खंड का उल्लंघन किया है।

राज्य अदालत द्वारा मुकदमा खारिज किए जाने के बाद, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ डकोटा में अपील की गई, जिसने मां के तर्कों को खारिज कर दिया कि परिवहन नीति ने छात्रों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने की राज्य संविधान की आवश्यकता का उल्लंघन किया है। अदालत ने यह भी फैसला दिया कि नीति को संवैधानिक मस्टर पारित किया गया जो चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड के तहत है, क्योंकि सभी स्कूल प्रणालियों ने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए शुल्क लेने की नीति नहीं चुनी है, बोर्ड का ऐसा करना भेदभावपूर्ण नहीं था।

30 मार्च, 1988 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला दिया गया था। यह नोट किया गया कि संविधान द्वारा स्कूल परिवहन की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए एक स्कूल बोर्ड के निर्णय का मतलब यह नहीं है कि यह तब मुक्त होना चाहिए। अदालत की राय थी कि क्योंकि परिवहन शुल्क सीमित संसाधनों को आवंटित करने के सरकार के इरादे की सहायता करने का एक साधन था, लेकिन बोर्ड ने शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए धन के आधार पर अभेद्य रूप से भेदभाव करके समान सुरक्षा खंड का उल्लंघन नहीं किया। इसके अलावा, अदालत ने माना कि परिवहन ट्यूशन या अनुदेशात्मक सामग्रियों जैसे आइटम के लिए शुल्क लेने से अलग है। यह अंत करने के लिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बोर्ड को बस शुल्क चार्ज करने के अपने विकल्प का उपयोग करने का अधिकार था, क्योंकि परिवहन सभी छात्रों को मुफ्त पब्लिक-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के राज्य के दायित्व का सार नहीं था। इस प्रकार उत्तरी डकोटा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की गई।